- फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए हुई बैठक, 12, 13, 19, 20 अगस्त को जिले में विशेष अभियान
बुरहानपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावलियों का दूसरा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के तहत निर्वाचक नामावाली के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल की उपस्थिति में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। 12 अगस्त से शुरू होने वाले अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोडऩे सहित सुधार कर सकते हैं। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की अनदेखी की तो मतदान के दौरान दिक्कत हो सकती है। ऐसे मतदाता जिनके फोटो, नाम, जन्म तारीख में अन्य विवरण में गलती या भिन्नता होने पर सुधार के लिए प्रारूप-8 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। जिले के समस्त मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर विहित प्रारूप में मतदान केन्द्र पर बैठे बीएलओ से फार्म प्राप्त कर निर्धारित अवधि में फार्म जमा कर सकते है।
चुनाव आयोग ने पहली बार 18 साल से कम उम्र वाले युवाओं को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर दिया है। ये पहली बार हुआ है। मान लो अगस्त चल रहा है वह 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 का होगा तो मतदाता सूची में नाम जोड़ सकता है। मतलब उम्र पूरी होने से पहले आवेदन कर सकते हैं।
बैठक में राजनैतिक दलों को विधानसभा चुनाव क्षेत्र-179 नेपानगर के 306 मतदान केन्द्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 180 बुरहानपुर के 346 मतदान केन्द्रों की सूची, मतदाता सूची का एक-एक सेट दिया गया। बैठक में अपर कलेक्टर शंकरलाल सिंगाड़े सहित संबंधित अधिकारी, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2023 के लिए यह है कार्यक्रम
अपर कलेक्टर शंकरलाल सिंगाड़े ने बताया इस कार्यक्रम में फोटो निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन 2 अगस्त 2023 को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 179-नेपानगर के 306, 180-बुरहानपुर के 346 इस प्रकार जिले के कुल 652 मतदान केन्द्र है। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 2 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर बीएलओ द्वारा दावेंं, आपत्तियां प्राप्त की जाना है।
आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त शनिवार, 13 अगस्त, रविवार, 19 अगस्त शनिवार, 20 अगस्त रविवार को विशेष अभियान नियत किये गये है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिंगाड़े ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि, जिन मतदाताओ 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वे मतदाता नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप-6 में बीएलओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे मतदाता जो निवास नहीं करते है और अन्यत्र कहीं चले गए है या मृत्यु हो गई है उनके नाम काटने के लिए प्रारूप-7 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।